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झालावाड़: नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपी को 5 साल की जेल, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

झालावाड़ में नाबालिग से छेड़खानी के एक साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. साल भर पहले मामले में नाबालिग लड़की ने चाचा के साथ रटलाई थाने आकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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Published : Aug 8, 2020, 12:56 PM IST

Poxo court sentenced the accused
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आरोपी काे सजा

झालावाड़.जिले के रटलाई थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. मामला एक साल पुराना है. लड़की खेत में अपने दादा के पास जा रही थी कि रास्ते में गांव के तीन लड़कों ने उन्हें रोक लिया था और छेड़छाड़ की थी. तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी.

नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपी को 5 साल की जेल

पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में एक आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि झालावाड़ के रटलाई थाना क्षेत्र में 12 मार्च 2019 को एक नाबालिग ने अपने चाचा के साथ थाने आकर मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

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बताया गया कि जब वह खेत में अपने दादा के पास जा रही थी तभी तीन लड़के वहां आ गए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे. शोर मचाने पर उसके दादा बचाने के लिए आए तो तीनों वहां से भाग निकले. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की और दो बाल अपचारियों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया.

वहीं एक आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 10 गवाह और 8 दस्तावेज पेश किए गए. इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा.

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