अकलेरा (झालावाड़).करीब एक साल से चल रहे 3 माहीने की बच्ची की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है. अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपी प्रकाश को आजीवन कारावास और 50 हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अपनी ही बेटी की हत्या करने वाले पिता को हुई हुई उम्र कैद बता दें, कि 13 नवंबर 2018 की रात को भील गांव के रहने वाले आरोपी प्रकाश ने अपने ही भाई को फसाने के लिए, अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी. दरअसल प्रकाश और उसके भाई चेनसिंह के बीच चांदी को लेकर विवाद हो गया था. जिसको लेकर प्रकाश ने 13 नवंबर 2018 की रात को अपने ही भाई को फंसाने के लिए, अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी. आपोपी रात के समय घर पर सो रही 3 माहीने की धापू को उठा कर साथ ले गया और उसे कुए में फैंक दिया. जिससे उसकी मैत हो गई थी.
पढ़ें.जैसलमेर : पक्षी पर्यटन को लग सकते हैं पंख, बर्ड फेयर में पहली बार दिखे 36 प्रजातियों के 1545 प्रवासी पक्षी
जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई. पुलिस ने शक के आधार पर प्रकाश को गिरफ्तार कर जांच की तो सामने आया कि बच्ची का पिता ही उसका हत्यारा है. सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने भी माना, कि आरोपी प्रकाश ने ही अपनी बेटी धापू को कुएं में फेंक कर उसकी हत्या की थी. कोर्ट ने कहा, कि ये आरोपी में भरी क्रूरता और उसकी मानसिकता को दर्शाती है. पिता को समाज में अपने परिवार का संरक्षक माना जाता है. एक पिता से इस प्रकार की आशा कभी नहीं की जा सकती, कि वो अपने ही बच्चों के साथ इस तरह का कोई काम करें.
हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रेष्ठ ने प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश पुत्र सरदार भील निवासी डेरी का पूरा महाराजपुरा थाना मनोहरथाना को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया.