झालावाड़. पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट करने के आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि पीड़िता ने 10 फरवरी, 2019 को बकानी थाने के हेड कांस्टेबल को एसआरजी हॉस्पिटल में तहरीर रिपोर्ट दी थी.
रिपोर्ट में उसने बताया था कि 9 फरवरी को करीब 10 बजे वो सब्जी मंडी की दुकान से सब्जी निकाल रही थी तभी अभियुक्त राजा माली वहां पर आया और उसने नाबालिग के साथ छेड़खानी की. साथ ही उसके साथ मारपीट भी की. पीड़िता ने बताया कि इससे पहले भी अभियुक्त के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास किए गए.