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परिवहन विभाग ने आदेश किया जारी, 20 जुलाई तक जमा करे वाहन कर, नहीं तो होगी सीज की कार्रवाई - परिवहन विभाग ने आदेश किया जारी

परिवहन विभाग द्वारा वसूला जाने वाला वाहन कर पिछले मार्च में जमा होना था, लेकिन कोरोना के कारण अभी तक परिवहन विभाग वसूली नहीं कर पाया है. ऐसे में अब जिला परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को 20 जुलाई तक का समय दिया है. इसके बाद विभाग द्वारा वाहन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.

कर जमा नहीं करने पर वाहन सीज की कार्रवाई, Vehicle seize action for non-payment of tax
कर जमा नहीं करने पर वाहन सीज की कार्रवाई

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Published : Jul 16, 2020, 4:37 PM IST

जालोर. इस बार वित्तीय वर्ष के अंतिम समय मार्च माह में जो कर राज्य सरकार को वसूलना था, वह अभी तक वसूला नहीं गया है. जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसमें एक वाहन कर भी था. जिसको जिला परिवहन विभाग को मार्च तक वसूलना था, लेकिन यह टैक्स अभी तक बकाया चल रहा है.

जिसके कारण अब जिला परिवहन अधिकारी प्रेमराज खन्ना ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का बकाया कर वार्षिक कर 20 जुलाई तक जमा करवाएं. अगर 20 तक वार्षिक कर जमा नहीं हुआ, तो वाहन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.

जिला परिवहन अधिकारी प्रेमराज खन्ना ने बताया कि वार्षिक वाहन कर 15 मार्च तक जमा करना था, लेकिन कोरोना के कारण लोग जमा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब बकाया कर के वसूली के लिए विभाग से सख्ती शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि जिले में पंजीकृत वाहन मालिकों ने अगर वार्षिक कर 20 जुलाई तक ऑनलाइन मय जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई, तो विभाग द्वारा वाहनों को सीज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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कोरोना के कारण हुई इतनी देरी, लेकिन अब जुर्माना देना पड़ेगा

प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन का असर अभी तक देखा जा रहा है. लॉकडाउन में सभी तरह की छुट के बावजूद जिला परिवहन विभाग वाहनों के वार्षिक कर में जुर्माना लगाकर पैसे वसूलेगा. जिले में परिवहन विभाग के जिला अधिकारी खन्ना ने प्रेस विज्ञति जारी करके बताया अगर वार्षिक कर की राशि के साथ जुर्माना राशि जल्दी जमा करवाई जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

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