रानीवाड़ा (जालोर).जसवंतपुरा इलाके सहित पूरे जिले में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए है. इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है. क्षेत्र में एक ही दिन में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. मालूम हो कि जसवंतपुरा के ग्राम मांडोली में 1, मुडतरासिली में 1, पावटी में 1, थूर में 1, जसवंतपुरा कस्बे में 1, राजीकावास में 3, मनोहरजी का वास में 1 और कलापुरा गांव में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है.
उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया ने बताया कि जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र में एक ही दिन 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संबंधित इलाके में संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से मानवीय जीवन की रक्षा और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भा.द.स. की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी कर कर्फ्यू लगा दिया है. उक्त क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. उपरोक्त ग्रामों की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे. क्षेत्र में चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे और समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.
पढ़ेंःजालोर: कोरोना वॉरियर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को जागरूक करना उद्देश्य
उपरोक्त क्षेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे. इन क्षेत्रों में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थायें बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी व कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे. नगर परिषद, नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं एवं रसद विभाग एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति व संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने उक्त कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है. साथ ही सचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे.