जालोर. कोविड-19 के चलते जिले में लागू धारा 144 की लगातार जारी रहेगी. इसके नवीन आदेश को जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जारी कर दिए हैं. अब इस आदेश के तहत 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे. हालांकि स्कूल इस आदेश से बाहर रहेंगे.
जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 लागू करने के पूर्व में आदेश जारी किया था. उसको निरन्तरता में रखने के निर्देश वापस जारी किए हैं. जिसके तहत जिले में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज को खोलने के संबंध में अनुमत गतिविधियों में ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी. कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिए विद्यालय 8 फरवरी से खोले जा सकेंगे. कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी.
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जिले के सभी महाविद्यालयों एवं सरकारी व निजी विद्यालयों की ओर से राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्य पालना करते हुए नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. उन्होंने बताया कि सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, शैक्षणिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों एवं वृत एकीकरण की कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियों में विवाह संबंधी आयोजन में आयोजनाकर्ता द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से सूचना देनी होगी.
कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा व नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना करनी होगी. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी. प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वॉश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान करने होंगे.
सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी जगह जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल आदि बार-बार सेनेटाईज करना होगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि आमंत्रित मेहमानो की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए. आयोजनकर्ता द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति लेनी होगी. कंटेनमेंट जोन, कर्फ्यू क्षेत्र में रियायतें व छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे.