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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्रों के पंजीकरण में लापरवाही, कलेक्टर ने दी कार्रवाई की चेतावनी - Collector warned

प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए हो रहे पंजीकरण को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. इसके अलावा उन्होंने पात्र व्यक्ति को जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

पात्रों के पंजीकरण में लापरवाही, Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Plan, Negligence in registration of characters
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

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Published : Apr 7, 2021, 8:27 PM IST

जालोर. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करने के लिए जन आधार से वंचित परिवारों को जोड़ने व योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी पंचायतों को पात्र व्यक्तियों की सूची प्रेषित कर आगामी एक सप्ताह में उनका पंजीकरण करने के निर्देश जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने दिये हैं.

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इस दौरान उन्होंने पंजीकरण में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों में ऐसे परिवार जो लघु सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं जिनका जन आधार पोर्टल पर पंजीकृत है किन्तु खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए में पंजीयन नहीं हैं. उनके पंजीयन के लिए सभी विकास अधिकिरयों को निर्देश दिये गये हैं. इस कड़ी में संबंधित ग्राम पंचायत की सूची को सदृश्य स्थानों पर 8 अप्रेल को चस्पा करवाई जाएगी. जिन परिवारों का पंजीकरण किया जाना हैं उन्हें विविध माध्यमों तथा पंचायत के कार्मिक यथा-ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक, कनिष्ठ सहायक के माध्यम से सूचित करवाया जाएगा.

इस कार्य में सरपंच, वार्ड पंच व अन्य नागरिकों का सहयोग भी लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों का सूची का पठन भी पंचायत या ग्राम के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष करवाया जाएगा ताकि पात्र लोगों में जानकारी का प्रचार-प्रसार हो सके. वे ई-मित्र केन्द्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकें. इसके लिए 9 अप्रेल से 12 अप्रेल तक पंजीकरण से वंचित परिवारों का पंजीकरण जनाधार कार्ड के लिए करवाकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क ई-मित्र के जरिए लिया जाएगा. इसे आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा. इसके अलावा निर्धारित से ज्यादा शुल्क वसुलने पर ईमित्र संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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