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जालोर में लंबे इंतजार के बाद आज खुले बाजार, धारा 144 अब भी रहेगी प्रभावी - corona virus

जालोर जिला ग्रीन जोन में होने के कारण उसमें काफी छूट दी गई है. जिसके कारण लम्बे समय बाद सोमवरा को जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी उपखंड मुख्यालय व उसके आसपास क्षेत्र के सभी गांवों में बाजार खुल गए. इस दौरान बाजारों में लोगों की भीड़ रही, लेकिन जिले में धारा 144 अब भी प्रभावी रहेगी.

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लंबे इंतजार के बाद आज खुले बाजार

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Published : May 4, 2020, 10:32 PM IST

रानीवाड़ा (जालोर). कोविड-19 को लेकर देश में लॉकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन में मेडिकल गतिविधियों व आवश्यक दैनिक जरूरत के सामान को छोड़कर पूरी तरह दुकानों को बंद रखा गया. जिसके बाद केंद्र सरकार ने दूसरा और अब तीसरा लॉकडाउन लागू कर दिया. तीसरे लॉकडाउन में जालोर जिला ग्रीन जोन में आया है. जिसके कारण जिले में काफी छूट दी गई है.

जालोर में दिखी बाजारों में रौनक

बता दें कि सोमवार को लम्बे समय बाद जिला मुख्यालय सहित जिले के आहोर, सायला, बागौड़ा, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचोर व चितलवाना उपखंड मुख्यालय व उसके आसपास क्षेत्र के सभी गांवों में बाजार खुल गए. जिसके कारण बाजारों में लोगों की भीड़ रही. दैनिक जरूरत के साथ अब अन्य प्रकार के सामान की दुकानें खुलने से लोगों को काफी राहत मिली है.

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेगा बाजार

कोरोना वायरस संकट से पूरी तरह निपटने के लिए लागू तीसरे लॉकडाउन में जालोर जिला ग्रीन जोन में होने की वजह से यहां दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है. जालोर जिले में अब दुकानदार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे. 22 मार्च से आहोर, जालोर, रानीवाड़ा, भीनमाल, सांचौर, सायला, बागौड़ा, चितलवाना, जसवंतपुरा सहित पूरा जिला लॉकडाउन होने से बंद था. जिले में सोमवार से मोबाइल, स्टेशनरी, कपड़े और किराना की दुकानों के साथ इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लंबर और ई-कॉमर्स आदि की सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं.

ग्रीन जोन में होने के कारण जालोर में दी गई छूट

लोगों को रखनी होगी सोशल डिस्टेंस

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले में नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा एवं लोक परिशांति बनाये रखने के लिये धारा-144 के तहत विशेष निषेधाज्ञा जारी की है. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन-3 में बाजार खुलने की छूट दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आवश्यक होगा. इसके अलावा जिले में 50 व्यक्तियों से अधिक का एक जगह एकत्रित होना प्रतिबन्ध यथावत रहेगा.

जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर संबंधित उपखंड अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन से अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा पास जारी किये जायेंगे. लेकिन यह नियम ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों, चिकित्सा पैरा मेडीकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा. उनको अपना अधिकारिक पहचान पत्र पास रखना आवश्यक होगा.
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बसों का होगा आवागमन

जिले में तीसरे लॉकडाउन में आवागमन के लिये बसों को चलने की अनुमति दे दी है, लेकिन 50 प्रतिशत ही सवारी भरनी होगी. ऐसे में कुछ शर्तों के साथ आवागमन के साधन शूरू होने से जिले में लोगों को आवागमन की परेशानियों से राहत मिल गई है.

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