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जालोरः प्रचार रथों के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों को किया जा रहा जागरूक

रबी के सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को जागरूक करने बीमा कम्पनी की ओर से प्रसार प्रचार किया जा रहा है. जिले में अब तक 24,759 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवा दिया है. जिसमें 2001 किसान नॉन लोनी है.

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प्रचार रथों के माध्यम से किसानों को किया जा रहा जागरूक

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Published : Dec 6, 2020, 9:23 PM IST

जालोर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिले में अधिकृत बीमा कम्पनी बजाज एलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स की ओर से जागरूकता अभियान के तहत 4 मोबाइल वैन प्रचार रथ की ओर से प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर और लघुगोष्ठी के माध्यम से कृषकों को फसल बीमा के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आर.बी.सिंह ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत अब तक कम्पनी की ओर से 100 ग्राम पंचायतों में प्रचार रथों के माध्यम से कृषकों को फसल बीमा के प्रति जागरूक किया जा चुका है और अब तक जिले में कुल 24,759 किसानों ने अपनी फसल की बीमा पॉलिसी पंजीकृत करवाई है. जिनमें 2001 कृषक पॉलिसी गैर ऋणी कृषक के रूप में हुई है.

उन्होंने किसानों से अपील की है कि अपनी फसल का बीमा कराते समय अपने भूमि का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की प्रति और बोई गई फसल जिसका बीमा करवाया जाना है, का बुवाई प्रमाण पत्र क्षेत्र के संबंधित पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से संबंधित बैंक या ई-मित्र पर प्रस्तुत करके अपनी फसल का बीमा किसान करवा सकता है.

उन्होंने गैर ऋणी कृषकों के लिए विशेष सलाह दी है कि वे अपने ई-मित्र केन्द्र के सम्पर्क में रहे ताकि भविष्य में उनकी बीमा पॉलिसी में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल से ई-मित्र को सूचना प्राप्त होने पर उसका निराकरण संबंधित ई-मित्र की ओर से करवाया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि किसान स्वयं के स्तर पर बीमा कम्पनी के फारमित्रा एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सीधे ही अपनी फसल का बीमा करवा सकते है एवं अपनी पॉलिसी की स्थिति और भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत भी करवा सकते है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है. कृषक समय रहते अपनी फसल की बीमा कराएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के जोखिम से कृषकों को उचित राहत प्राप्त हो सकें.

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ईमित्र संचालकों से भी अपील, किसानों तक पहुंचाए समय पर जानकारी

कृषि विभाग के डॉ. आर बी सिंह ने बताया कि पिछले वर्षों में देखा जाए तो ये पाया गया है कि किसानों की ओर से ई-मित्र से सम्पर्क नहीं करने और ई-मित्र संचालकों की ओर से किसानों को समय पर सूचना नहीं देने के कारण बीमा कम्पनी की ओर से बुवाई प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण पत्र के अभाव अथवा बैंक खाता में विसंगति होने के कारण हजारों पॉलिसी रिजेक्ट की थी. ऐसे में इस बार उन्होंने अपील की है कि नॉन लोनी किसान अगर ईमित्र से बीमा करवाता है तो उस पॉलिसी संबंधित कोई जानकारी आती है तो किसान को अवगत करवाए, ताकि कमी को किसान समय पर पूरी कर सके.

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