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जालोर: रानीवाड़ा तहसील के करड़ा और लाखावास गांव में लगा कर्फ्यू - Corona positive in Raniwada region

जालोर के रानीवाड़ा स्थित करड़ा, ओपा की ढ़ाणी और लाखावास गांव में कोरोना पॉजिटव मरीज पाया गया है. जिसके बाद रानीवाड़ा उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने इन गांवों में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किये हैं.

Corona positive in Raniwada region, Curfew imposed in Raniwada tehsil
करड़ा और लाखावास गांव में लगा कर्फ्यू

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Published : May 19, 2020, 8:03 PM IST

रानीवाड़ा (जालोर).रानीवाड़ा उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने रानीवाड़ा तहसील क्षेत्र के करड़ा, ओपा की ढ़ाणी और लाखावास गांव में कोरोना पॉजिटव मरीज मिलने के बाद राजस्व ग्राम सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किये हैं आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, उक्त परिधि क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे. ग्रामीण क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

साथ ही आदेश में कहा गया है कि, उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे, समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा और समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे. क्षेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना, जनरल स्टोर, सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे. क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

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आवश्यक व्यवस्थायें बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे. नगरपरिषद/नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओंं, रसद विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित एंट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग की टीम नियुक्त की जायेगी.जो यह सुनिश्चित करगी कि स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे और न ही बाहर निकले. यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों और चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

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उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने उक्त कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है. साथ ही सावचेत भी किया है कि, यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुशार कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

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