राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

जालोर कलेक्टर ने सार्वजनिक सभा पर लगाई रोक - जालोर में कोरोना वायरस

जालोर में कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पूरे जिले में सड़कों पर सार्वजनिक सभा, बारात, बंदौली और विजय जुलूस सहित अन्य प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. वहीं कलेक्टर ने कहा कि आवश्यकता होने पर अनुमति लेकर सभा का आयोजन किया जा सकेगा.

Collector banned public meeting, कलेक्टर ने सार्वजनिक सभा पर लगाई रोक
कलेक्टर ने सार्वजनिक सभा पर लगाई रोक

By

Published : Jun 28, 2020, 9:15 PM IST

जालोर. जिले में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे है. ऐसे में इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभा, जुलूस और समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश के तहत जिले में कहीं पर भी सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के नए मामलों को रोकने के साथ मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 के तहत मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभा, बारात, बंदौली और विजय जुलूस सहित अन्य प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है. उन्होंने बताया कि जिले में पिछले 15 दिनों में 80 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद जिले में प्रतिबंध लागू किया गया है.

पढ़ेंःCorona Effect: छात्रों के सपनों पर लगा ग्रहण, नहीं होगा इस बार Campus Placement

अनुमति लेकर कर सकेंगे सभा

जिले में अब आगामी आदेश तक कही पर भी सार्वजनिक सभा, विवाह, जुलूस सहित अन्य ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई है, लेकिन अगर आवश्यक है तो अनुमति लेकर सभा का आयोजन कर सकेगा. कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि जिले में कहीं पर भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन आवश्यकता हुई तो अनुमति लेकर सभा का आयोजन किया जा सकता है. वहीं अनुमति से पहले उपखण्ड प्रशासन जांच करेगा की सभा आवश्यक है या नहीं है. अगर प्रशासन को लगता है कि आवश्यक नहीं है तो अनुमति नहीं दी जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details