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Corona गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर शख्स के खिलाफ मामला दर्ज - corona positive found in jalore

जालोर में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे है. इसके बावजूद लोग बेवजह घूमते दिखाई दे रहे है. ऐसे में एक शख्स जिसका होम क्वॉरेंटाइन किया गया था, वो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा था. जिसपर तहसीलदार ने आहोर थाने में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

युवक के खिलाफ मामला दर्ज, Case filed against youth
युवक के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Jul 7, 2020, 10:16 PM IST

जालोर. जिले के आहोर उपखंड के चांदराई गांव में एक साथ 24 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे. जिसके बाद से प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है. ऐसे में सूरत से आए प्रवासी को पुलिस ने होम क्वॉरेंटाइन किया था. वहीं प्रवासी क्वॉरेंटाइन काल में सामाजिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं कर रहा था.

ऐसे में मंगलवार को प्रवासी के खिलाफ तीये की बैठक में कोविड-19 संक्रमण गाइडलाइन और एडवाइजरी की पालना नहीं करने पर तहसीलदार ने आहोर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है.

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जिसमें बताया गया कि प्रवासी शख्स अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर 19 जून को कोरोना संक्रमण की दृष्टि से हॉटस्पॉट क्षेत्र भराल (सूरत) से रवाना होकर 20 जून को दाह संस्कार में भाग लेने के लिए ग्राम चांदराई आया था. जिसके बाद 30 जून तक शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने और तीये की बैठक सामाजिक रीति रिवाजों कार्यक्रमों में कई लोग शामिल हुए. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के कारण तहसीलदार ने मामला दर्ज करवाया है.

आहोर थानाधिकारी घेवर सिंह ने बताया कि तहसीलदार आहोर द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में स्पष्ट किया गया है कि उक्त कार्यक्रमों में प्रवासी होम क्वॉरेंटाइन होने के बावजूद मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और कोविड-19 गाइडलाइन एडवाइजरी की पालना नहीं की गई.

जांच में प्रवासी स्वयं भी कोरोना संक्रमित पाया गया है. इतना ही नहीं कोविड गाइडलाइन के अनुसार प्रवासी को दाह संस्कार और सामाजिक रीति रिवाज संपादित करने हेतु ग्राम स्तरीय कमेटी और उपखंड अधिकारी को सूचना देना आवश्यक था. उसने यह सूचना भी ग्राम स्तरीय कोर कमेटी और उपखंड अधिकारी को नहीं दी.

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उक्त लापरवाही बरतने का नतीजा यह हुआ कि ग्राम चांदराई में सैंपल लेने पर उसके संपर्क में आए 24 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रवासी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

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