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PCPNDT एक्ट के संबंध में कार्यशाला का हुआ आयोजन, भ्रूण जांच और कन्या भ्रूण हत्या संबंधी प्रावधानों की दी गई जानकारी

जैसलमेर में बुधवार को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया. आयोजित कार्यशाला में जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक विक्रम सिंह चम्पावत की ओर से उपस्थित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई

पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर में कार्यशाला,  Workshop on PCPNDT Act
PCPNDT एक्ट के संबंध में कार्यशाला का हुआ आयोजन

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Published : Mar 3, 2021, 8:35 PM IST

जैसलमेर. जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में बुधवार को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया.

आयोजित कार्यशाला में जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक विक्रम सिंह चम्पावत की ओर से उपस्थित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भ्रूण लिंग जांच और भ्रूण हत्या के संबंध में जिले की पृष्ठभूमि से अवगत कराया गया.

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इस दौरान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को जैसलमेर जिले में और अन्य जिले में जाकर भ्रूण लिंग जांच करवाने वाले दम्पतियों की गोपनीय जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल सूचना देने को कहा.

उन्होंने राज्य सरकार की ओर से संचालित मुखबिर योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली 2 लाख 50 हजार रूपये की राशि के प्रावधानों से भी अवगत कराया. उन्होंने बताया कि भ्रूण लिंग जांच और भ्रूण हत्या गैर कानूनी है और इससे संबंधी सूचना राज्य स्तरीय वाट्सअप नम्बर 9799997795 और 108 और 104 पर भी दी जा सकती है.

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