जैसलमेर. जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र में स्थित देगराय ओरण भूमि जो लगभग 60 हजार बीघा में फैली है. उसमें से कई जगहों में भूमि को निजी कंपनियों को आंवटित किया गया है, जिससे ओरण भूमि लगातार कम हो रही है. साथ ही इस वर्ष मार्च से लेकर सितंबर महीने तक कई जगह प्राचीन पेड़ों की कटाई की गई थी, जिसका स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया था.
वहीं, श्री देगराय मंदिर ट्रस्ट की ओर से इसे (राष्ट्रीय हरित न्यायालय) एनजीटी की भोपाल बेंच में इनटेक बाड़मेर चैप्टर की तकनीकी मदद और जैसलमेर में गोड़ावन संरक्षण कार्यों में लगी ईआरडीएस फाउंडेशन के साथ मिलकर याचिका दायर की थी. जिसके बाद 14 अक्टूबर 2020 को एनजीटी (राष्ट्रीय हरित न्यायालय) के आए आदेश में देगराय ओरण में पेड़ काटने व बिजली लाइन बिछाने पर रोक लगाई थी. साथ ही एक टीम बनाकर ओरण भूमि मामले में जांच करके रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन जांच होने से पहले ही ओरण भूमि में कार्य होने शुरू हो गए और एनजीटी (राष्ट्रीय हरित न्यायालय भोपाल) के आदेशों की अवेहलना हो रही है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है.
ग्रामीण हाथी सिंह मुलाना का कहना है कि देगराय ओरण में लगभग 250 प्रकार के पक्षी, 15 से 20 प्रकार के जानवर और 18 अलग-अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और ये सघन वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं. ओरण भूमि को बचाने के लिए एनजीटी की भोपाल बेंच में याचिका दायर की गई थी, लेकिन एनजीटी के आदेशों के बाद भी यहां कार्य चल रहा है, जिसका सभी ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी विरोध करते हैं. उनकी मांग है कि इसे तुरंत रोका जाए और ओरण भूमि से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो.