जैसलमेर. कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति में बचाव एवं रोकथाम तथा लोक स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में निषेधाज्ञा के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया है, जो 30 नवंबर 2020 को रात 12 बजे तक जिले में प्रभावी रहेगा. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे.
सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश की पालना करेगा. इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, आपातिक सेवाएं तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है. जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नो मास्क नो एंट्री की संख्ती से पालना सुनिश्चित करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट अर्थात 2 गज की दूरी बनाए रखेगा.
विवाह समारोहों के लिए सभी प्रकार की पाबन्दियों को अपनाना जरूरी होगा. वैवाहिक समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॅाल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे और विवाह संबंधी आयोजन के लिए विभिन्न शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा. इसके अनुसार संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अतिरिक्त समारोह स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी.
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इसके लिए प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश एवं सैनिटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे. आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा. आदेश में कहा गया है कि प्रशासन द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर टीम गठित की जाएगी. साथ ही विवाह समारोह की वीडियोग्राफी की जाएगी. वीडियोग्राफी के अवलोकन पर अनुमत व्यक्तियों से अधिक लोग पाए जाने पर आयोजनकर्ता के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी.