जैसलमेर.जिले में कोरोना संक्रमण अब लगभग थम गया है और पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नजर अन्य राज्यों से आने वाले जैसलमेर मूल के प्रवासियों पर है. यदि प्रवासियों में कोई संक्रमित मामला सामने नहीं आता है, तो जैसलमेर को जल्द ही कोरोना मुक्त किया जा सकेगा. इसके लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रवासियों को होम क्वॉरेंटाइन कर उनकी रोजाना मॉनिटरिंग की जाए.
चैक पोस्ट पर पूर्ण विवरण का अंकन हो, सभी को क्वॉरेंटाइन किया जाए-
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा पर स्थापित चेक पोस्ट पर आने वाले सभी प्रवासियों से संबंधित जानकारी जिसमें नाम, पता, मोबाइल नम्बर आदि लेकर चेक पोस्ट पर से गन्तव्य स्थान के लिए रवाना करने से पूर्व प्रवासियों की आईएलआई के लक्षणों की स्क्रीनिंग की जायेगी और जिले में उनके गन्तव्य स्थल पर पहुंचने के बाद इन्हें क्वॉरेंटाइन किया जाए.
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आदेश में कहा गया है कि श्रमिक/प्रवासी जो प्रशासन को सूचना दिए बगैर घर पहुंच जाते हैं, उनके बारे में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी जिला स्तरीय/उपखण्ड स्तरीय नियंत्रण कक्ष पर सूचना दे, ताकि ऐसे व्यक्ति को 14 दिनों तक विधिवत क्वॉरेंटाइन किया जा सके. बॉर्डर चेक पोस्ट पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा छाया, पेयजल, चिकित्सक जांच की सुचारू व्यवस्था की जाएगी.
बंध पत्र भरवाया जाएगा-
आदेश के अनुसार प्रवासियों को होम क्वॉरेंटाइन करने से पूर्व उनसे एक बंध पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें वे यह शपथ लेंगे कि क्वॉरेंटाइन अवधि के दौरान वे अपने घर पर निर्धारित कमरे के अन्दर ही रहेंगें. किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करेंगे.
रोजाना पर्यवेक्षण होगा, जियो टैगिंग होगी-
जिला कलेक्टर के आदेशानुसार सभी उपखण्ड अधिकारी, होम क्वॉरेंटाइन को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए क्षेत्रवार फील्ड स्टाफ की नियुक्ति करें. इसके लिए उसी क्षेत्र के सरकारी कार्मिकों का उपयोग प्राथमिकता से किया जाएगा. इसके साथ ही पंचायत स्तर पर पीईईओ की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई है वो अपने पंचायत क्षेत्र में प्रतिदिन होम क्वॉरेंटाइन प्रवासियों का पर्यवेक्षण करेगी.
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इसके साथ ही पीईईओ समिति द्वारा सभी प्रवासियों का जियो टैगिंग भी किया जायेगा. सभी के द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण की सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जायेगी.