जैसलमेर.कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जिले में पालना कराने के लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं. जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है.
इसी क्रम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले सभी समारोह, एकत्रिकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. निर्देशों के अनुसार पर्यटन नगरी जैसलमेर की नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या पर गुरुवार 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी 2021 को प्रात: 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और इन क्षेत्रों में बाजार रात 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे.
जैसलमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक लाख की आबादी से अधिक आबादी वाले शहरों में नववर्ष की पूर्व संध्या नगरीय क्षेत्रों में कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध रहेगा. उसी कड़ी में जैसलमेर शहर में भी कर्फ्यू रहेगा.