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पोकरण में जमातियों की मदद करने वाला एंबुलेंस ड्राइवर गिरफ्तार, कई धाराओं में मामले दर्ज

पोकरण में एंबुलेंस में जमातियों को लिफ्ट देने वाले ड्राइवर को पुलिस ने शुक्रवार गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उस पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. यह आरोपी निजी एंबुलेंस में जमातियों को मरीज की जगह बिठाकर गत 23 मार्च को कारपडा, पीपाड और 31 मार्च को पूगल, बीकानेर छोड़कर आया.

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जमातियों की मदद करने वाला ड्रायवर गिरफ्तार

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Published : Apr 10, 2020, 7:25 PM IST

पोकरण (जैसलमेर).शहर में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और रोजाना इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. पोकरण शहर में 4 दिनो में 27 कोरोना संक्रमित लोग सामने आने के बाद शहर में हड़कंप सा मच गया है. पोकरण अब कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है.

जमातियों की मदद करने वाला ड्रायवर गिरफ्तार

पोकरण के एक व्यक्ति ने अपनी एम्बुलेंस में तबलीगी जमात के कुछ लोगों को लॉकडाउन और धारा 144 की अवेहलना करते हुए लिफ्ट दी और उन्हें जोधपुर के पीपाड और बीकानेर के पूंगल तक पहुंचाया. जिसकी जानकारी मिलने के बाद यारु खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं उसकी एंबुलेंस भी सीज कर दी गई है.

5 अप्रैल को मिला था पहला पॉजिटिव...

बता दें कि जैसलमेर के पोकरण में पहला मरीज रविवार 5 अप्रैल को मिला था. पहले संक्रमित मरीज के कुछ दिन पूर्व तबलीगी जमात के कई ग्रुप पहुंचे थे. इसमें एक ग्रुप मरकज से आया था, जमातियों के पोकरण पहुंचने पर यारू खान उन लोगों से संपर्क में आया और यारु खान जमातियों की सेवा में लगा था. बाद में 3 जमातियों को अलग-अलग जगहों पर रखवाया तथा मौका पाकर तीनों को अपनी निजी एंबुलेंस में मरीज की जगह बिठाकर गत 23 मार्च को कारपडा, पीपाड और 31 मार्च को पूगल, बीकानेर छोड़कर आया.

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एंबुलेंस को बनाया कैब...

आरोप यह भी है कि उसने एम्बुलेंस को मरीजों की जगह सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग कर पुलिस, प्रशासन और आमजन के साथ धोखाधड़ी करते हुए परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया. जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पोकरण के ही वार्ड संख्या 1 सिपाहियों की गली निवासी यारु खां के खिलाफ जानबूझकर संक्रमण फैलाने और महामारी अधिनियम के तहत धारा 269 , 270 और एमवी एक्ट, लॉकडाउन और धारा 144 सीआरपीसी की शर्तो का उल्लघंन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

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