जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के पाक निवासी दो आरोपियों सलमान और अबू इब्राहिम, मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व आयुध अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान लिया है. घटना के इन आरोपियों में मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद शामिल हैं. इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाते हुए 1 मार्च चार्ज बहस के लिए तय की है.
सुनवाई के दौरान पाक के दोनों फरार आरोपियों के अलावा अन्य सभी 9 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को विशेष अदालत में लाया गया. इस दौरान एनआईए की ओर से आरोपियों पर आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए मामले में प्रसंज्ञान लेने का आग्रह किया. जिस पर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है. गौरतलब है कि एनआईए ने इस मामले में दिसंबर, 2022 में दोनों पाक निवासी आरोपियों को फरार बताते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था.