जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन साल पहले सी स्कीम में हुए बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में पूर्व विधायक के पुत्र सिद्धार्थ महरिया और दो अन्य के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी सिद्धार्थ महरिया और अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि पुलिस ने मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और शराब पीकर वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया था. जिसमें 22 जनवरी 2018 को निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ इन्हीं धाराओं में आरोप तय किए. याचिका में कहा गया कि घटना की रात ऑटो के तेज गति से अशोक मार्ग से मुख्य मार्ग पर आने के चलते दुर्घटना हुई.