राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

ससुर की मौत के मामले में बहू समेत तीन को 10 साल की सजा

अपने ही ससुर की गैर इरादतन हत्या के आरोप ने सती निवारण कोर्ट ने एक बहु उसके भाई और मां को दस साल की सजा सुनाई है.

ससुर की मौत पर बहु सहित तीन लोगों को दस साल की सजा

By

Published : Apr 12, 2019, 2:31 PM IST

जयपुर. शहर की सती निवारण मामलों की विशेष अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर हुए झगड़े में फैसला सुनाया है. यहां ससुर की मौत के मामले में अभियुक्त बहू भावना, उसके भाई संजय और मां प्रेम देवी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत में तीनों अभियुक्तों पर कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि झोटवाड़ा थाना इलाके में रहने वाले भगवत सिंह के बेटे से भावना की शादी हुई थी.

ससुराल की संपत्ति को लेकर भावना का ससुराल वालों से विवाद चल रहा था.19 मई 2010 को भगवत सिंह अपने परिवार के अन्य दो लोगों के साथ सो रहा था. इतने में तीनों अभियुक्तों ने वहां जाकर भगवत के साथ मारपीट शुरू कर दी. दीवार से टकराने पर भगवत बेहोश हो गया. जिसके बाद 20 मई को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. जिसके बाद आज अदालत ने तीनों अभियुक्तों को मामले में सजा सुनाई.

ABOUT THE AUTHOR

...view details