जोधपुर. भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई और उनके भाई परसराम विश्नोई को अनुसूचित जाति और जनजाति मामलात की विशेष अदालत ने तीन दिन की पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत दी है. दोनों अरोपियों की बुआ का मंगलवार को निधन हो गया.
जिसके चलते अधिवक्ता गिरीश चौधरी ने दोनों की ओर से एक याचिका दायर कर अंतिम संस्कार में भाग लेने और अन्य संस्कारों में भाग लेने के लिए 12 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. जिस पर न्यायालय ने तीन दिनों की अंतरिम याचिका स्वीकार करते हुए तीसरे के बैठक के लिए 26 दिसंबर और इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं. लेकिन इस दौरान पुलिस जाप्ता साथ रहेगा.