जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2, भर्ती-2022 के विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन करे. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वह अपने जवाबों के समर्थन में दो सप्ताह के भीतर कमेटी के समक्ष रिकॉर्ड पेश करे और कमेटी अगले 6 सप्ताह में इन सवालों का परीक्षण करे. वहीं यदि कमेटी इन प्रश्नों के जवाबों में संशोधन करती है, तो नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश करिश्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान-गणित और उर्दू सहित अन्य विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 27 हजार पदों पर भर्ती निकाली. बोर्ड की ओर से परीक्षा आयोजित कर गत 18 मार्च को प्रथम उत्तर कुंजी जारी की गई. वहीं अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण कर 9 जून को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर परिणाम घोषित कर दिया.