जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना के मामले में भरतपुर की तत्कालीन कलक्टर आरूषि मलिक को चार अक्टूबर को तलब किया है. अदालत ने उनसे पूछा है कि अदालती आदेश के पालन में देरी क्यों की गई. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश देवेन्द्र सिंह फौजदार की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर के यहां अतिरिक्त हथियार खरीदने की मंजूरी के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था. लेकिन कलेक्टर ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया.