जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के रींगस में नाबालिग पीड़िता से गैंगरेप के मामले में एक साल से ज्यादा समय से अनुसंधान लंबित रखने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर एसपी से पूछा है कि जिले में एक साल की अवधि से अधिक के कितने मामलों में सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत अनुसंधान लंबित है. अदालत ने ऐसे मामलों का पूरा ब्यौरा और जांच में देरी के कारण 28 अगस्त को पेश करने को कहा है.
वहीं अदालत ने कहा है कि यदि मौजूदा मामले में अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है तो मामले के जांच अधिकारी भी केस डायरी के साथ पेश हों. जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश शंकरलाल की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में अनुसंधान दो महीने में पूरा हो जाना अपेक्षित है, लेकिन मौजूदा मामले में एक साल से भी ज्यादा समय से अनुसंधान लंबित है. याचिका में कहा गया कि पीडिता के साथ गत वर्ष सामूहिक दुष्कर्म हुआ था.