जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में जल संसाधन विभाग से रिटायर हुए असिस्टेंट इंजीनियर के सेवा परिलाभ पर दिए ब्याज के मामले में राज्य सरकार की ओर से बिना कारण अपील दायर करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने फिजूल की अपील पेश करने पर राज्य सरकार पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया है. सीजे एजी मसीह व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना किसी उचित कारण ही अदालत में अपील दायर कर रही है.
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले एएजी एसएस राघव को मौखिक तौर पर कहा कि सरकारी अफसरों की हर बात को नहीं माननी चाहिए, जिससे व्यर्थ की अपील दायर नहीं करनी पडे़. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के अफसरों ने ही रिटायर हुए कर्मचारी के मामले की जांच में देरी की, जिससे उसे बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया. वहीं एकलपीठ के आदेश के खिलाफ व्यर्थ की अपील पेश कर दी, जिससे अदालत में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ रही है.