राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

Rajasthan High Court: आपराधिक मुकदमे में कई माह जेल में रहने के बाद बरी हुए दंपती को क्यों न दिलाया जाए मुआवजा ? - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमे में कई माह (the couple acquitted after being jailed) तक जेल में रहने के बाद बरी हुए दंपती के मामले में राज्य सरकार सरकार से जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court,  High Court asked the government
राजस्थान हाईकोर्ट.

By

Published : Jun 10, 2023, 7:37 PM IST

Updated : Jun 10, 2023, 11:51 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आपराधिक मुकदमे में कई माह जेल में रहने के बाद बरी हुए दंपती को क्यों ना पचास-पचास लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिलाए जाएं. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश उत्तम चंद जैन व सुनिता जैन की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि पारिवारिक रंजिश के चलते याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनके परिजनों ने बनीपार्क थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने पावर ऑफ अटॉर्नी में फर्जीवाड़ा किया. रिपोर्ट पर अनुसंधान अधिकारी ने उचित अनुसंधान किए बिना ही याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को कई माह तक जेल में रहना पड़ा.

पढ़ेंः आरोप पत्र पेश हो गया, हाईकोर्ट में राजीनामा पेश करने मात्र से ही नहीं हो सकती जमानत

वहीं मामले में याचिकाकर्ता को कोर्ट ने दोषमुक्त भी कर दिया. एफएसएल जांच में भी सामने आया कि पावर ऑफ अटॉर्नी में हस्ताक्षर फर्जी नहीं थे. याचिका में कहा गया कि अदालत से बरी होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई में जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. जिसके बाद अनुसंधान अधिकारी को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ 17 सीसीए के तहत कार्रवाई की गई. याचिका में गुहार की गई है कि प्रकरण में जांच के लिए कमेटी गठित की जाए और उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए. इसके अलावा उनके मूलभूत अधिकारों के हनन के मुआवजे के तौर पर पचास-पचास लाख रुपए दिलाए जाएं, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

Last Updated : Jun 10, 2023, 11:51 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details