जयपुर.एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने बस की टक्कर से महिला की मौत मामले में उसके परिजनों के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि बीमित वाहन के परमिट रूट से दूसरे रूट पर एक्सीडेंट होने पर भी बीमा कंपनी क्लेम के लिए जवाबदेह है. केवल परमिट की शर्तों का उल्लंघन होने से यह नहीं कह सकते कि वाहन परमिट में अधिकृत उद्देश्य से अलग उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा था. कोर्ट ने यह आदेश शंभू दास की क्लेम याचिका मंजूर करते हुए दिए.
मामले के अनुसार, वैशाली नगर थाना इलाके में 16 मार्च 2019 की रात 8 बजे मृतका लाडा देवी सडक़ किनारे पैदल खिरनी फाटक रोड से कनकपुरा जा रही थी. जब एक्सप्रेस हाइवे की पुलिया के पास पहुंची तो कनकपुरा की ओर से एक बस ने तेज गति व लापरवाही से आकर गलत दिशा से उसके टक्कर मारी. इससे आई चोटों के कारण लाडा देवी की मौत हो गई.