जयपुर. स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन के बाद महापौर और तीनों पार्षदों को दोबारा नोटिस भेजा था. न्यायिक जांच की तरफ बढ़ने से पहले उनसे 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया था. इस पर महापौर और पार्षदों ने अपना स्पष्टीकरण सरकार को भेजा.
स्पष्टीकरण में सौम्या गुर्जर ने कहा कि हाई कोर्ट में लगाई गई रिट को उनका स्पष्टीकरण माना जाए. स्पष्टीकरण और प्राथमिक जांच की रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए था लेकिन उससे पहले सरकार ने न्यायिक जांच का फैसला ले लिया ऐसे में स्पष्टीकरण लिया जाना अवैध और खानापूर्ति है. उन्होंने उपनिदेशक के स्तर पर करवाई जांच पर भी सवाल उठाए और जांच की रिपोर्ट और आरोप को मिथ्या और आधारहीन बताया है.