जयपुर.प्रदेश की गहलोत सरकार ने दो निलंबित आरएएस अफसरों को बहाल (suspended RAS officers reinstated) कर दिया है. जिसमें पूर्व जयपुर ग्रेटर नगर निगम उपायुक्त RAS कनक जैन और JCTSL के पूर्व OSD RAS वीरेंद्र कुमार वर्मा की बहाली के आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किए. वर्मा की निलंबन अवधि का नियमन कोर्ट में लंबित प्रकरण के निर्णय अनुसार होगा. वर्मा को करीब दो साल पहले 4 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ़्तार किया था, जबकि वकीलों को अपराधी बताने को लेकर 9 नवंबर को आरएएस कनक जैन को सस्पेंड किया गया था.
एक नजर आदेश पर: कार्मिक विभाग की ओर से में कहा गया है कि वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आरएएस तत्कालीन विशेषाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (Jaipur City Transport Limited) जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रथम दृष्टया लिप्त पाए जाने पर 12 मार्च, 2021 को निलंबित किया था. वर्मा के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है और अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है. पिछले दिनों निलंबन बहाली की बैठक में बहाली पर सहमति बनी थी. हालांकि, वर्मा की निलंबन अवधि का नियमन कोर्ट में लंबित प्रकरण के निर्णय अनुसार होगा.
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बता दें कि ACB ने 6 मार्च को डबल ट्रैप की कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई में रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ देने वाले को भी गिरफ्तार गया किया था. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. (JCTSL) के OSD वीरेन्द्र वर्मा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था, जबकि रिश्वत देने वाले दिल्ली की बस कंपनी पारस ट्रैवल्स के मालिक नरेश सिंघल, उसके कर्मचारी अनुज अग्रवाल को भी पुलिस ने इस कार्रवाई में पकड़ा था. इन तीनों को OSD वर्मा के अजमेर रोड जनकपुरी स्थित निवास से पकड़ा गया था.
जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 100 मिनी बसें कॉन्ट्रेक्ट पर लगाने के लिए ये पूरा टेंडर हुआ था. इसमें से 50 बसें तो आज लग भी गई हैं. इन बसों की टेंडर प्रक्रिया में कुछ रियायतें देने और बस डिपो में कंपनी के कर्मचारियों को रखने के लिए 10 आवास उपलब्ध करवाने, पीने के पानी-बिजली सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की एवज में OSD वर्मा ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिसकी, पहली किश्त देने के लिए ट्रेवल्स कंपनी का मालिक पहुंचा था.
कनक जैन पर था ये मामला:जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पूर्व उपायुक्त कनक जैन को 9 नवंबर को गहलोत सरकार ने सस्पेंड कर दिया था. RAS कनक जैन ने एक सूचना जारी कर कहा था कि जोन में आए दिन बाहरी व्यक्ति, दलाल, ब्रोकर्स वकील और अन्य अपराधी हर दिन आते हैं. ऐसे अपराधियों का ऑफिस परिसर में प्रवेश वर्जित है. आदेश के बाद वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला. वहीं, वकीलों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने कनक जैन को निलंबित कर दिया था.