जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखते (Supreme court upholds stay on RCA election) हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ के 10 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें खंडपीठ ने दौसा व श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ सहित अन्य संघों की याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा खुद ही तय करने के लिए कहा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की एकलपीठ को कहा है कि वह 4 सप्ताह में जिला संघों की याचिका की मेंटेनेबिलिटी व चुनाव पर लगाई अंतरिम रोक के आदेश को तय करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को आरसीए की एसएलपी को निस्तारित करते हुए दिया. एसएलपी में आरसीए ने हाईकोर्ट की एकलपीठ और खंडपीठ के आदेशों को चुनौती दी थी.
आरसीए की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे व प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि खंडपीठ ने जिला संघों की याचिका का मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा तय करने के लिए अपने पास रखा है और चुनाव पर लगी रोक के मुद्दे को एकलपीठ के पास भेजकर मेरिट के आधार पर तय करने के लिए कहा है. ऐसे में याचिका की मेंटेनेबिलिटी यानि प्रकरण हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं और चुनाव के मुद्दे में खंडपीठ व एकलपीठ में अलग-अलग सुनवाई कैसे हो सकती है.
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