जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने GSTR-9, 9A और 9C भरने की बिना लेट फीस अंतिम तिथि 5 फरवरी से बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी थी. न्यायाधीश आरएफ नरीमन और न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने यह आदेश केंद्र सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए.
GST को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर SC की रोक - Supreme Court stayed High Court order
हाइकोर्ट ने GSTR-9, 9A और 9C भरने की बिना लेट फीस अंतिम तिथि 5 फरवरी से बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
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खंडपीठ ने कहा की हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं दे रहे हैं, मामले में सिर्फ हाईकोर्ट की ओर से रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पर रोक लगाई जा रही है. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया की तय तिथि के बाद रिटर्न जमा कराने पर प्रतिदिन सिर्फ दो सौ रुपए लेट फीस लेने का प्रावधान है. इसके अलावा ASG ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि केंद्र और राज्य अधिनियम के तहत किसी तरह के दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है.