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सुप्रीम कोर्ट का फरमान : रात 10 बजे तक ही जलाए जाएंगे पटाखे, अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई - Rajasthan Pollution Control Board

देश में सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दीवाली के शुभ अवसर पर शाम 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही पटाखे जलाने का फरमान जारी किया है. इसकी अवहेलना करने पर कोर्ट के साथ-साथ राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पर कार्रवाई करेगा.

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Published : Oct 28, 2019, 2:36 AM IST

जयपुर. देश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 8 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई गई है. कोर्ट के इसी आदेश की पालना करने के लिए राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी अब कार्रवाई करेगा. वहीं, बोर्ड की ओर से इस बार स्वच्छ, साफ-सुथरी और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का अभियान चलाया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए पटाखे जलाने को लेकर आदेश

जानकारी के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल दीपावली पर पटाखों से ध्वनि और प्रदूषण का जांच करेगा. साथ ही मंडल विशेष वायु गुणवत्ता सूचकांक और ध्वनि मापक मीटर से निगरानी करेगा. जिसकी मॉनिटरिंग निजी लैब के जरिए की जाएगी. रिहाइश क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल से ज्यादा शोर सेहत के लिए हानिकारक है. इसी को ध्यान में रखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस बार धुए के साथ-साथ ध्वनि पर भी निगरानी रखेगा.

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वहीं, कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए 10 बजे के बाद पटाखे जलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में पॉल्यूशन बोर्ड की मेंबर सेक्रेट्री शैलजा देवल ने बताया कि बोर्ड की ओर से स्वच्छ, साफ-सुथरी, प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का कैंपेन चलाया जा रहा है. जिसके तहत उन्होंने कम से कम पटाखे जलाने की अपील की है. साथ ही उन्होंने बच्चों से अधिक ध्वनि और धुआ देने वाले पटाखे ना जलाने की भी अपील की.

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उन्होंने कहा कि आमजन की ये मोरल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो 10 बजे के बाद पटाखे ना जलाएं और यदि ऐसा करते है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण के लिए अन्य एजेंसियां भी इस पर कार्रवाई करेंगी. साथ ही बता दें कि इस बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर है, जिससे बोर्ड की टीम रात में गश्त भी करेंगी.

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