जयपुर. राज्य सरकार की ओर से टाउन हॉल की जगह पर बनाए जा रहे म्यूजियम को चुनौती देने के मामले में पूर्व राजपरिवार सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में पूर्व राजपरिवार के सदस्यों की उस एसएलपी को खारिज कर दिया, जिसमें टाउन हॉल की जगह बन रहे म्यूजियम के निर्माण पर रोक लगाने का आग्रह किया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के आदेश में भी दखल देने से मना कर दिया.
विशेष अनुमति याचिका पूर्व राजपरिवार सदस्यों ने हाईकोर्ट के 15 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर निचली अदालत की ओर से स्टे प्रार्थना पत्रों को खारिज करने वाले निचली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राजपरिवार की ओर से कहा कि राज्य सरकार टाउन हॉल की जगह म्यूजियम बना रही है और इसके निर्माण को रोका जाए.