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जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को SC ने बताया वैध, भाजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने कही ये बात - SC Pronounce Article 370 Verdict

Kirodi Lal Meena on Article 370, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को सही ठहराया. कोर्ट के इस फैसले का भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने स्वागत किया. साथ ही उन्होंने कहा, ''कोर्ट ने वही फैसला दिया है, जो सरकार का निर्णय था.''

Kirodi Lal Meena on Article 370
Kirodi Lal Meena on Article 370

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 11, 2023, 7:11 PM IST

भाजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा

जयपुर.जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया. पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार कहा, ''आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था. संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.'' इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के भी आदेश दिए. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भाजपा ने स्वागत किया और पार्टी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है.

केंद्र के फैसले पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर :वरिष्ठ भाजपा नेता व सवाई माधोपुर से विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, ''उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है. कोर्ट ने जो बिल संसद से पास हुआ था, उसे सही माना है. 370 का फैसला सरकार का फैसला था, जो उचित निर्णय है.'' वहीं, चुनाव कराने के कोर्ट के आदेश पर मीणा ने कहा, ''जहां तक चुनाव का सवाल है तो लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए. यही सुप्रीम कोर्ट की भी इच्छा है और सरकार चुनाव कराएगी.''

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राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी पर बोले मीणा : विधायकों की बाड़ेबंदी पर मीणा ने कहा, ''ये खबरें पूरी तरह से निराधार हैं. बाड़ेबंदी और खेमाबंदी भाजपा में नही होता है. हमारी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है. ऐसे में इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है.

गोलमा को बताया उनकी पसंद : राजस्थान के अगले सीएम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मीणा ने मजाकिया अंदाज में उनकी पत्नी गोलमा देवी का नाम बताया. साथ ही उन्होंने कहा, ''सीएम वही बनेगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय बोर्ड बनाएगा. भाजपा में शीर्ष नेतृत्व ही हर फैसला लेता है. पार्टी में शुरू से ही एक नियम प्रक्रिया बनी हुई है, उसी के अनुरुप चयन होता है और वही होगा.'' मीणा ने आगे कहा, ''उनके राजनीतिक जीवन में ये पहला मौका होगा, जब वो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे. इससे पहले वो कभी भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं.''

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ये हुआ कोर्ट में :बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया. कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ की ओर से कहा गया कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था. संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से 370 को हटा दिया था. इसके 4 साल, 4 महीने व 6 दिन बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र के निर्णय को वैध करार दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का भी आदेश दिया.

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