जयपुर. पिछले कुछ समय से राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. हाल ही में राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लागू की है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को 2000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि यह सब्सिडी व्हीकल की बैटरी क्षमता के अनुसार होगी. इसके अलावा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी पूर्ण रूप से फ्री कर दिया है. यानी आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाने पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया (Registration free under electric vehicle policy) जाएगा. सरकार की यह इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगले 5 साल तक लागू रहेगी.
पिछले कुछ समय से टू व्हीलर और फोर व्हीलर के विभिन्न इलेक्ट्रिक मॉडल्स बाजार में लॉन्च किए जा रहे हैं. धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक टूव्हीलर और फोर व्हीलर माइलेज के मामले में काफी किफायती होते हैं. जहां टू व्हीलर चलाने का खर्च लगभग 25 से 30 पैसे प्रति किलोमीटर आता है, वहीं फोर व्हीलर को चलाने का खर्च लगभग 2 रुपए प्रति किलोमीटर है. इसके अलावा राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास भी कर रही है जिसे लेकर हाल ही में सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी जारी की है.
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पॉलिसी के फायदे:
- प्रथम एक लाख दुपहिया वाहनों को 2 से 10 हजार रुपए की सब्सिडी
- प्रथम 25 हजार थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 4 से 20 हजार रुपए की सब्सिडी
- ऐसे थ्री व्हीलर वाहन जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील किया गया है, उन वाहनों के उपकरणों पर 15% की छूट या फिर 15000 रुपए की अधिकतम छूट
- 20 लाख रुपए तक की कीमत वाले फोर व्हीलर वाहनों को 30 से 50 हजार रुपए तक की छूट
- प्रथम 500 इलेक्ट्रिक बसों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की छूट
- एसजीएसटी का 100 फीसदी पुनर्भरण