बस्सी (जयपुर). व्यापार मंडल के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पदेन अध्यक्ष कोर ग्रुप की ओर से बाजार खोलने के संबंध में व्यापारियों से चर्चा की जाएगी.
व्यापारियों से चर्चा के बाद तय किया गया कि बस्सी नगर पालिका क्षेत्र की दुकानें सुबह 6:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुलेंगी. दुकानदारों को दुकान के सामने गोला बनाकर और रस्सी लगाकर सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करनी होगी. पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
मेडिकल एवं डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकानें खोलने के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे. इस दौरान व्यापार संघ ने प्रशासन को यह आश्वासन दिया है कि वे प्रशासन का कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे.