जयपुर.फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी दिल्ली हाईकोर्ट की रोक जारी है. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मामला सूचीबद्ध था. इस दौरान मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस विकास महाजन एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए खंडपीठ में चले गए, जिसके चलते लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. मामले में अब आगामी सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
इससे पूर्व मामले की तीन नवंबर को सुनवाई रखी गई थी, लेकिन उस समय भी प्रकरण पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. पूर्व में सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा की ओर से दिल्ली पुलिस के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया था. दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लोकेश शर्मा मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा लोकेश शर्मा की ओर से यह भी कहा गया कि राजस्थान सरकार के विभाग की ओर से इंटरसेप्ट की गई कॉल की अवैध रिकॉर्डिंग के लिए वे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं.