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राज्य मानव अधिकार आयोग ने तंबाकू के उत्पादन, संग्रहण और कारोबार पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने के लिए की अनुशंसा

राज्य मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार से तंबाकू के उत्पादन संग्रहण और कारोबार पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है. इस मामले को लेकर आयोग के अध्यक्ष ने तंबाकू के संपूर्ण कारोबार को दंडनीय अपराध घोषित करने के साथ ही इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान बनाने की अनुशंसा की है.

तंबाकू उत्पादन पर होगी सजा, Tobacco production will be punished

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Published : Nov 7, 2019, 8:20 PM IST

जयपुर. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार से तंबाकू के उत्पादन संग्रहण और कारोबार पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है. आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने तंबाकू के संपूर्ण कारोबार पर तत्काल रुप से पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने, तंबाकू के संपूर्ण कारोबार को दंडनीय अपराध घोषित करने और अधिकतम सजा के लिए आजीवन कारावास के प्रावधान बनाने की अनुशंसा की है.

राज्य मानव अधिकार आयोग ने तंबाकू के कारोबार पर आजीवन कारावास के प्रावधान की अनुशंसा की

अनुशंसा पत्र में जस्टिस टाटिया ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा और संविधान के अनुच्छेद 45 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी लिखा कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह पूरा प्रयास करें कि लोक स्वास्थ्य सुधार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मादक प्रदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग को प्रतिशत करें.

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आयोग की अनुशंसा के पीछे तर्क भी दिया गया कि तंबाकू मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर, हृदय रोग, श्वास रोग और फेफड़ों के रोग उत्पन्न होते हैं. तंबाकू से होने वाले नुकसान के आंकड़े भी रखे गए. अनुशंसा की प्रतिलिपि प्रदेश के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, चिकित्सा सचिव और संसदीय मामलात विभाग को विचारार्थ और अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है.

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