जयपुर.महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त आसिफ कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में दहेज प्रताड़ना जैसे कृत्य बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि शकील अहमद ने हरमाड़ा थाने में 19 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि उसकी बहन सायरा का निकाह कुछ साल पहले अभियुक्त के साथ हुआ था. उन्होंने निकाह में करीब बीस लाख रुपए खर्च किए थे और अभियुक्त आसिफ को मोटरसाइकिल भी दी थी. निकाह के समय ही अभियुक्त ने कम दहेज को लेकर हंगामा कर दिया था. जिसके चलते उसकी समझाइश कर उसे सायरा के साथ भेज दिया था.