जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 साल करने के निर्देश दिए गए (SC stays Ayurveda doctors retirement age amendment) थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
एसएलपी में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2016 को एक अधिसूचना जारी कर एलोपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल की थी. इस आधार पर कुछ आयुर्वेद चिकित्सकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु भी 62 साल करने की गुहार की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु भी 62 साल करने के आदेश दिए थे.