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सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई, 15 दिन में देना होगा ब्योरा

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Published : Dec 31, 2019, 5:24 PM IST

पंचायत राज चुनाव में सरपंच के आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद प्रत्याशियों में सरगर्मियां शुरू हो चुकी है. जयपुर जिला निर्वाचन विभाग ने भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है और तैयारी शुरू कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार सरपंच पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ने की चुनावी खर्च की सीमा की बढ़ा दी है, जिसके कारण प्रत्याशियों को थोड़ी राहत मिली है.

jaipur new,will have to give full details in 15 days,  Panchayat Samiti member,sarpanch increased the electoral spending limit,जिला कलेक्टर जोगाराम जांगिड़
सरपंच ने पंचायत समिति सदस्य ने चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई

जयपुर.पंचायती राज चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी के चुनावी खर्च सीमा में 30 हजार की बढ़ोतरी की गई है. सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब 50 हजार तक का खर्च कर सकेंगे. पहले इस चुनावी खर्च की सीमा कम होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. लेकिन साल 2014 में हुए चुनाव में सरपंच पद का प्रत्याशी 20 हजार रुपये ही खर्च कर सकता था.

सरपंच ने पंचायत समिति सदस्य ने चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई

वहीं जिला परिषद सदस्यों के लिए खर्च की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है. जिला परिषद सदस्य के चुनावी खर्च की सीमा 80 हजार से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है. इस तरह जिला परिषद सदस्यों के चुनावी खर्च में 70 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनावी खर्च की सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है. पहले यह 40 हजार रुपये ही था.

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आपको बता दें कि अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी देना होगा. चुनाव समाप्ति के 15 दिन बाद यह पूरा ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को देना जरूरी होगा. वहीं चुनावी खर्च में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी भी जांच कराई जाएगी. जिला कलेक्टर जोगाराम जांगिड़ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से जो गाइड लाइन दी गई है. उसमें प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है. विभिन्न स्तरों पर चुनावी खर्च पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गई है.

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