जयपुर.आरटीई के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने से जुड़े मामले में मंगलवार को राज्य सरकार व निजी स्कूलों की अपीलों पर सुनवाई 7 सप्ताह के लिए टल गई. वहीं अदालत ने राज्य सरकार को पक्षकारों की संशोधित सूची पेश करने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि किसी पक्षकार को जवाब देना है तो वह भी दो सप्ताह में दे सकता है.
एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार, मयूर स्कूल, अजमेर सहित अन्य निजी स्कूलों की अपीलों पर दिया. राज्य सरकार व निजी स्कूलों ने अपीलों में एकलपीठ के 18 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान एएजी सीएल सैनी ने अदालत से कहा कि एक मामले में खंडपीठ ने नर्सरी स्तर पर ही बच्चों को आरटीई कानून के तहत एडमिशन देने के लिए कहा था.