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9 माह की बच्ची की मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम दोषी, कोर्ट ने लगाया ढाई लाख का हर्जाना

जयपुर डिस्कॉम पर अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 12 ने बुधवार को एक मामले में ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यह फैसला दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया गया.

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Published : Jun 5, 2019, 8:45 PM IST

जयपुर अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 12

जयपुर.अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 12 ने शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग से 9 माह की बच्ची की मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम को दोषी माना है. अदालत ने डिस्कॉम पर ढाई लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है. अदालत ने यह आदेश मृतक बच्ची के पिता विजय सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

परिवाद में बताया गया कि दौसा के बालाजी थाना इलाके में रहने वाले परिवादी के कच्चे मकान के ऊपर से कृषि कनेक्शन के लिए बिजली लाइन गुजर रही है. 1 अप्रैल 2016 को केबल में शॉर्ट सर्किट होने से नीचे छप्परों में आग पकड़ ली. इसके चलते परिवादी का घरेलू सामान और चारा आदि जल गए. आग की चपेट में आने से 9 माह की बच्ची की भी मौत हो गई. परिवाद में आरोप लगाया गया कि जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही और घटिया किस्म के केबल के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और आगजनी की घटना हुई. इसके चलते परिवादी को आर्थिक हानि होने के साथ ही उसकी बच्ची की मौत हो गई.

जाली नोट चलाने के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा
जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्त अजय कुमार को तीन साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 22 दिसंबर 2016 को अभियुक्त एसबीबीजे बैंक की मेहंदीपुर बालाजी की शाखा में रुपए जमा कराने गया. अभियुक्त की ओर से जमा कराने के लिए दिए गए 5 हजार में से 4500 जाली नोट थे. इस पर के कैशियर की ओर से बैंक प्रबंधक को शिकायत दर्ज की गई.

बैंक प्रशासन की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अदालत में आरोप पत्र पेश किय. अपने बचाव में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह गेस्ट हाउस चलाता है. किसी ग्राहक ने उसे यह नोट दिए हैं. लेकिन अदालत ने उसकी यह दलील नहीं मानी और जाली नोट चलाने के मामले में उसे सजा सुनाई है.

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