जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने दवा कंपनी के मालिक से दो करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही एसओजी की तत्कालीन एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने यह आदेश दिव्या मित्तल की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए.
जमानत याचिका में कहा गया कि एसीबी ने न तो याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है और न ही उससे रिश्वत की कोई राशि बरामद हुई है. इसके अलावा उसके पास आय से अधिक की राशि भी बरामद नहीं हुई है. एसीबी के पास याचिकाकर्ता को लेकर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. इसके अलावा वह करीब ढाई महीने से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारी को ट्रैप करने की जरूरत नहीं होती है, यदि आरोपी डिमांड करता है तो भी एसीबी उसे धारा सात के तहत गिरफ्तार कर सकती है. एसीबी के पास दिव्या मित्तल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, यदि उसे जमानत दी गई तो वह प्रकरण के गवाहों को प्रभावित कर सकती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दिव्या मित्तल को जमानत पर रिहा कर दिया है.