जयपुर. कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में विधानसभा सचिव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया. जवाब में माना गया कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं होने के चलते उन्हें स्वीकार नहीं किया गया. विधानसभा सचिव की ओर से जवाब की कॉपी याचिकाकर्ता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को दी गई है. वहीं, हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई भोजन अवकाश के बाद 2:30 पर की जाएगी.
सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में विधानसभा सचिव से यह विस्तृत रूप से बताने को कहा था कि किन किन विधायकों ने इस्तीफे दिए और विधानसभा स्पीकर ने उन पर क्या कार्रवाई की. अदालत ने विधानसभा सचिव से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश करने को कहा था. राजेंद्र राठौड़ की ओर से जनहित याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे पेश किए थे. इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर दिए गए इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया था. इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया गया.