जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अकेडमिक अंकों के आधार पर 3000 पदों के लिए हो रही फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की मेरिट लिस्ट जारी करने पर 20 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस संबंध में राज्य सरकार को रुख स्पष्ट करने को कहा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश भंवर कुमार व राजकुमार सहित अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने फार्मासिस्ट भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए. इस भर्ती में राज्य सरकार अकेडमिक अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति देने जा रही है, जबकि इससे पहले लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाता था. याचिका में कहा गया कि भर्ती में अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.
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हर राज्य व विश्वविद्यालय का अपना अलग सिलेबस है और उसके अनुसार अंकों का निर्धारण किया जाता है. इसके चलते भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के ज्यादा अंक होने के आधार पर उन्हें नियुक्ति का लाभ मिलेगा. इसलिए भर्ती अकेडमिक अंकों के बजाए लिखित परीक्षा आयोजित कर कराई जाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ विभूति भूषण शर्मा ने कहा कि अकेडमिक अंकों के आधार पर भर्ती कराने को लेकर परीक्षण किया जा रहा है. इस पर अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता की अंडरटेकिंग के बाद आगामी सुनवाई तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने को कहा है.