जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर के डी-मार्ट में गत 21 मई को महिला न्यायिक अधिकारी व उसके पति जितेन्द्र विजय सहित अन्य परिवारजनों के साथ मारपीट व लज्जा भंग के मामले में राज्य सरकार को 12 जून को केस डायरी पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस वीके भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश लोकेश व अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
आरोपियों की ओर से कहा गया कि मामले में उन पर झूठा आरोप लगाया है और उन्होंने कोई मारपीट नहीं की है. परिवादिया ने ही उन्हें जेल भेजने की धमकी देते हुए कहा था कि वह न्यायिक अधिकारी है. वे कई दिनों से जेल में हैं और अनुसंधान में समय लगेगा, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को मामले की केस डायरी पेश करने के लिए कहा. वहीं दूसरी ओर मामले की एक आरोपी ने अदालत में परिवाद पेश कर एफआईआर दर्ज कराने की गुहार की.