जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत को आश्वासन देने के बावजूद पूर्व में दिए आदेश की पालना नहीं करने और एसीएस राजस्व के अदालत में हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने एसीएस राजस्व के खिलाफ दस हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव 19 अगस्त को पेश हों. वहीं अदालत ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश उम्मेद सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि अदालत की ओर से पांच साल पहले दिए आदेश की अब तक पालना नहीं हुई है. वहीं अदालत ने गत सुनवाई को पालना के लिए दस दिन का समय दिया था और पालना नहीं होने पर एसीएस राजस्व को पेश होने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई और न ही एसीएस राजस्व अदालत में पेश हुए.