जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कक्षा दस के विद्यार्थियों का परिणाम कम आने पर प्रधानाध्यापक को दंडित किया गया था. इसके साथ ही अदालत ने विभाग के उप सचिव को कहा है कि वह इस संबंध में पेश अपील को निस्तारित करें. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश जसराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पाली जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर है. उसकी स्कूल का परीक्षा परिणाम हर साल उत्कृष्ट रहता है, लेकिन सत्र 2018-19 में कक्षा दस का परिणाम कम रहा. इसके चलते विभाग ने 9 फरवरी, 2021 को आदेश जारी कर उसकी एक वेतन वृद्धि रोक ली. वहीं इस आदेश की अपील विभाग के उप सचिव को की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई आदेश नहीं दिए जा रहे.